रायगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 कंपनियों पर लगा 10.28 लाख रुपये का जुर्माना , अगस्त-सितंबर में श्रम न्यायालय ने सुनाया फैसला

रायगढ़। जिले में औद्योगिक सुरक्षा एवं श्रमिकों के हितों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ श्रम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों में अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान विभिन्न कंपनियों के प्रबंधन को दोषी पाए जाने पर अर्थदंड से दंडित किया गया है। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दो महीनों में कुल 12 प्रकरणों में कंपनियों पर 10 लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के अनुसार, जिले में स्थापित कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के साथ-साथ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं इससे संबंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित कंपनियों को अर्थदंड से दंडित किया गया है।


अगस्त में दो कंपनियों पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना
अगस्त 2026 में श्रम न्यायालय ने दो कंपनियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया। इनमें मेसर्स महालक्ष्मी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपये और मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इन दोनों प्रकरणों में कुल 2 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया।


सितंबर में 10 कंपनियों पर कार्रवाई, 7.78 लाख का अर्थदंड
सितंबर 2026 में विभिन्न कंपनियों के खिलाफ 10 प्रकरणों में अर्थदंड लगाया गया। इनमें मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये, मेसर्स मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी पर 75 हजार रुपये तथा मेसर्स रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह मेसर्स जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 8 हजार रुपये, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के दो अलग-अलग प्रकरणों में 50-50 हजार रुपये तथा मेसर्स एसएस स्टील एंड पावर पर 1 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, मेसर्स एनआरडीएस स्टील लिमिटेड पर 1 लाख रुपये, मेसर्स श्री रूपणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपये और मेसर्स नर्मदा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।


श्रमिकों की सुरक्षा और नियमों के पालन पर जोर
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई कारखानों और निर्माण कार्यों में लागू कानूनी प्रावधानों के पालन की अहमियत को रेखांकित करती है। संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी है। नियमों के उल्लंघन पर विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में कार्रवाई की जाती है।

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