RAIGARH NEWS : ‘550 रुपये दो, सिलाई मशीन पाओ’... 92 महिलाओं को दिखाया सपना, 1.66 लाख लेकर महिला गायब!

रायगढ़। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के नाम पर 92 महिलाओं से 1.66 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने सिलाई मशीन दिलाने और शासन से 15 हजार रुपये की सहायता राशि मिलने का झांसा देकर महिलाओं से अलग-अलग किश्तों में रकम जमा कराई। कई महीने बीतने के बाद भी न मशीन मिली और न ही राशि वापस की गई। मामले में कोतरारोड पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार छोटे मुड़पार थाना डभरा, जिला सक्ती निवासी श्वेता साहू वर्तमान में किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर उच्चभिट्ठी रोड स्थित आकृति सिलाई सेंटर में सिलाई का काम करती हैं। उनके साथ करीब 92 महिलाएं भी कार्यरत हैं। शिकायत के मुताबिक 10 दिसंबर 2025 को इशीता विश्वकर्मा नामक महिला सिलाई सेंटर पहुंची। उसने खुद को एनजीओ से जुड़ा बताते हुए महिलाओं को सिलाई सिखाने और मुख्यमंत्री योजना के तहत सिलाई मशीन दिलाने की बात कही। महिला ने बताया कि एक सिलाई मशीन के लिए 550 रुपये फॉर्म फीस और 1,500 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद शासन की ओर से 15 हजार रुपये की सहायता राशि के साथ सिलाई मशीन मिलने की बात कही गई।
आरोप है कि उसकी बातों पर भरोसा कर सिलाई सेंटर की महिलाओं ने दो समूह बनाए। इनमें करीब 45-47 महिलाओं के एक समूह और 47 महिलाओं के दूसरे समूह से रकम एकत्र की गई। शुरुआत में प्रत्येक महिला से 260 रुपये नकद लिए गए। बाद में इशीता विश्वकर्मा ने काम बढ़ जाने की बात कहते हुए महिलाओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कहा।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसके समूह की महिलाओं से करीब 70 हजार रुपये एकत्र कर भवानी च्वाइस सेंटर के बताए गए मोबाइल नंबर पर अलग-अलग किश्तों में ऑनलाइन भेजे गए। वहीं दूसरे समूह की महिलाओं ने करीब 96 हजार रुपये जमा किए। कुछ महिलाओं ने स्वयं भी ऑनलाइन भुगतान किया। इस तरह कुल करीब 1 लाख 66 हजार रुपये जमा किए जाने की बात शिकायत में कही गई है।
रकम जमा करने के बाद जब महिलाओं ने सिलाई मशीन के संबंध में जानकारी ली तो आरोपी महिला द्वारा अलग-अलग बहाने बनाकर लगातार टालमटोल किए जाने का आरोप है। कई महीने बीत जाने के बावजूद महिलाओं को न तो सिलाई मशीन मिली और न ही जमा रकम वापस की गई।
महिलाओं ने इशीता से उसके एनजीओ और योजना से संबंधित जानकारी मांगी, लेकिन शिकायत के मुताबिक संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि उसके आधार कार्ड में ईशु घसिया नाम दर्ज होने की बात सामने आई है।
मामले में श्वेता साहू ने कोतरारोड थाने में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद प्रथम दृष्टया धारा 318(4) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब रकम के लेन-देन, बताए गए मोबाइल नंबर और योजना/एनजीओ से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

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