Home छत्तीसगढ़ RAIGARH: खाना नही बनाने पर हाथ मुक्को से पत्नी को पीटा, मौके पर ही हुई मौत, हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

RAIGARH: खाना नही बनाने पर हाथ मुक्को से पत्नी को पीटा, मौके पर ही हुई मौत, हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

by KhabarDoot Desk

रायगढ़। खाना नही बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी से इस कदर मारपीट कर दी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हत्यारे पति को अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 17 अक्टूबर 2023 की शाम सवा 6 बजे मृतिका सुकरी बाई कुम्हार के भाई नंदलाल कुम्हार ने लैलूंगा थाने में सूचना देते हुए बताया कि उसकी बड़ी बहन सुकरी बाई की शादी लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रूपडेगा निवासी पुलुराम कुम्हार के साथ हुई थी। शादी के बाद उनका बाल-बच्चा नही था। नंदलाल कुम्हार ने लैलूंगा थाने में बताया कि उसे उसकी भतीजी दामाद लोहरा कुम्हार ने 17 अक्टूबर की सुबह 8 बजे मोबाईल पर सूचना देते हुए सुकरी बाई की मौत हो गई है। इस सूचना पर वह ग्राम-रूपडेगा उसके बहन के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन खाट में पड़ी हुई थी, जिसके चेहरा, गाल एवं गला पर मारपीट के निशान थे। आसपास पूछताछ करने पर मोहल्लेवासियों ने उसे बताया कि 16 अक्टूबर की रात 9 बजे पुलुराम कुम्हार खाना नही बनाने की बात को लेकर अपनी पत्नी सुकरी बाई से विवाद हो गया। जिसके बाद हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक मानकुंवर सिदार ने आरोपी पुलुराम कुम्हार 65 साल, के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
यह मामला न्यायालय में जाने के पश्चात अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों का बयान दर्ज किया, जिसके बाद अभियुक्त पुलुराम कुम्हार को हत्या का दोषी पाये जाने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 01 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदण्ड की अदायगी नही करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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