Home मध्यप्रदेश Seoni Crime : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को मिली यह सजा

Seoni Crime : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को मिली यह सजा

by Naresh Sharma

Seoni Crime : सिवनी, जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत के विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने प्रकरण के संबंध में बताया कि थाना बरघाट में 11 अक्टूबर 2021 को 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की बात कही गई थी।

किसी को कुछ नहीं बताने की बात कहकर संबंध बनाता रहा

पुलिस नाबालिग व आरोपित सुनील गेडाम को सिवनी से अपनी अभिरक्षा में लिया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सिलाई सीखने जाने के दौरान आरोपित सुनील गेडाम (29) से उसकी पहचान हुई थी। दो साल पहले जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपित पहली बार उसके घर आया और शादी की बात कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। किसी को कुछ नहीं बताने की बात कहकर आरोपित लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। 10 अक्टूबर को सुनील गेडाम ने मोबाइल पर फोन करके तैयार रहने की बात कही। घर के बाहर बुलाकर बाइक में अपनी बुआ के घर ले गया। वहा दोनों दो दिन तक रहे। आरोपित बाइक में पीड़िता को साथ लेकर सिवनी आ गया।

पुलिस ने विभिन्‍न धाराओं में पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया

नाबालिग पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्‍न धाराओं में पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पाक्सो) में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर ने विशेष रुचि लेकर गवाह व सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने अभियोजन का सबूतों व तर्कों के आधार पर आरोपित सुनील गेडाम को दोषी पाते हुए धारा 366 ए भादंवि में 5 साल सश्रम कारावास, 500 रुपये अर्थदंड, धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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