Home छत्तीसगढ़ Chhattisgarh High Court: अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती,दो आला अधिकारियों को किया तलब

Chhattisgarh High Court: अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती,दो आला अधिकारियों को किया तलब

by Naresh Sharma

बिलासपुर। न्यायाधीश आदेशों की अवहेलना के मामले में हाईकोर्ट ने शक्ति दिखाई है एक मामले की सुनवाई करते हुए सचिव सामान्य प्रशासन विभाग व राजस्व विभाग को नोटिस जारी कर दिया है नाराज कोर्ट ने दोनों अफसरों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का जमानती वारंट पेश करने का भी निर्देश दिया है।

स्टेशनपारा, महासमुन्द निवासी शंकरलाल सिन्हा, वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। पूर्व में तहसीलदार पद पर पदस्थापना के दौरान शंकरलाल सिन्हा के बैच के अन्य तहसीलदारों को वर्ष 2016 में डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन प्रदान कर दिया गया, परन्तु शंकरलाल सिन्हा के विरूद्ध एक विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन प्रदान नहीं किया गया।

वर्ष 2018 में सचिव, राजस्व विभाग द्वारा शंकरलाल को विभागीय जांच में पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया। वर्ष 2016 से डिप्टी कलेक्टर पद पर वरिष्ठता हेतु उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा शंकरलाल की याचिका को स्वीकार कर चार माह के भीतर याचिकाकर्ता शंकरलाल सिन्हा को वर्ष 2016 से डिप्टी कलेक्टर पद की सीनियरिटी हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण करने का निर्देश जारी किया था।

निर्धारित समयावधी में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना होने पर शंकरलाल सिन्हा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से दोनों अफसरों के खिलाफ न्यायालयीन आडेज़ह की अवहेलनानक आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद 24 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी की गई।

सात फरवरी 2023 को मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवमानना नोटिस जारी होने के छह माह पश्चात् भी आजतलक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में गंभीर एवं कड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए एवं आइएएस अधिकारियों द्वारा लगातार हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना एवं उच्च न्यायालय में लगातार बढ़ रहे अवमानना मामलों पर घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए कठोर कार्यवाही करते हुए सचिव – सामान्य प्रशासन एवं सचिव – राजस्व विभाग को 25 – 25 हजार रूपये का जमानती वारंट जारी करते हुए सचिव- सामान्य प्रशासन एवं सचिव – राजस्व विभाग को 24 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष उपस्थित होने का कठोर निर्देश दिया है।

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