Home छत्तीसगढ़ CG Reservation: 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीएम भूपेश बोले- स्‍वागत है

CG Reservation: 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीएम भूपेश बोले- स्‍वागत है

by Naresh Sharma

रायपुर। CG Reservation News: छत्‍तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाईकोर्ट के 58 फीसदी आरक्षण को अंसवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब छत्‍तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए हैं। छत्‍तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्‍ता ने कहा, हाईकोर्ट के रोक का हटना बड़ा कदम है।

इधर, मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 फीसदी आरक्षण पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने कहा, 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा।राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।

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