Bhopal Ujjain Train Blast Case: लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान आज किया जाएगा।
यह मामला 7 मार्च 2017 का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उज्जैन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच में यह आतंकी हमला पाया गया था। आईएसआईएस से संबंध रखने वाले आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। बाद में इन्हीं आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर बम रखकर उड़ाने की साजिश रची थी।
8 आतंकी जिन्हें सुनाई जाएगी सजा
मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया। सभी आतंकी लखनऊ जिला जेल, गोसाईगंज में कैद है। मामले में सैफुल्लाह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन वह दुबग्गा के हाजी कालोनी में एक मुठभेड़ में मारा गया था। 31 अगस्त, 2017 को अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था।
पड़ताल के दौरान एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी देश में कई स्थानों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं। एटीएस कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर मो. फैसल को गिरफ्तार किया। फिर इसकी निशानदेही पर अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।