बालोद। Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अनाचार पीड़िता मूक बधिर को तीन साल बाद न्याय मिला है। मूकबधिर नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपित को उम्रकैद की सुजा सुनाई है। मामला 29 जुलाई 2020 का है।
मूक बधिर के साथ अनाचार करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास
दरअसल, अनाचार मामले में सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश डा. प्रज्ञा पचौरी ने आरोपित नीलम कुमार देशमुख को भादवि की धारा 450 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार अर्थदंड तथा भादवि की धारा 376 (2) (ञ) (ठ) के आरोप में आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
क्या है पूरा मामला
लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार पीड़िता के स्वजनों ने अर्जुंदा थाना में एक लिखित शिकायत की है कि पीड़िता जन्म से मूक बधिर है, थोड़ा बहुत नाम गांव बोल पाती है। 29 जुलाई 2020 को सुबह करीब नौ बजे स्वजन व उसके पति खेत पर किसानी मजदूरी काम पर चले गए थे।
पीड़िता घर पर अकेली थी, जिसे देखकर आरोपित नीलम कुमार देशमुख घर के अंदर प्रवेश कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जब पीड़िता के घरवाले मजदूरी करके वापस घर आने पर पीड़िता ने रो-रोकर आपबीती बताई। इशारे में आरोपित और अपने साथ हुए अनाचार के बारे में जानकारी दी।
पुलिस ने लिखित रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग प्रस्तुत किया गया। पीड़िता ने प्लास्टिक की गुड़िया के माध्यम से घटना की जानकारी इशारों से न्यायालय के समक्ष विशेषज्ञ साक्षी पद्मा साहू की उपस्थिति में दी है। प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।