रायगढ़। रायगढ़ जिले में एक नाबालिग को मेला घुमाने ले जाना युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को जेल दाखिल करा दिया है। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कल घरघोड़ा थाने में बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी 12 जून की रात से घर में बिना बताये कहीं चली गई थी जो कि सुबह वापस आ गई। परिजनों के पूछताछ में बालिका ने बताया कि गांव का ही धनुर्जय सिदार उसे मोटर सायकल में मेला दिखाने ले गया था और सुबह वापस घर छोड़ दिया। परिजनों की शिकायत के बाद तमनार पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 363, 366 आईपीसी 8 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए घरघोड़ा न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल दाखिल करा दिया गया है।
वैध संरक्षण अयंत्र ले जाना गंभीर अपराध
बालिका के परिजनों को बगैर जानकारी दिये चोरी छिपे बालिका को मेला दिखाने ले जाने के मामले में बालिका का मेडिकल कराया गया है हालांकि इसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल कराया है। पुलिस के अनुसार बालिका को वैध संरक्षण से अयंत्र ले जाना है गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर नाबालिग अपनी स्वेच्छा से भी जाये तो उसकी सहमति मान्य नहीं है, ऐसे में युवक अच्छी मित्रता में भी नाबालिग को अपने साथ बैगर वैध पालक की अनुमति से कहीं ना ले जाये।