Home छत्तीसगढ़ शादी का प्रलोभन देकर बालिका को भगा ले गया, आरोपी युवक सहित सहयोगी रिश्तेदार गिरफ्तार….पढ़िये पूरी खबर

शादी का प्रलोभन देकर बालिका को भगा ले गया, आरोपी युवक सहित सहयोगी रिश्तेदार गिरफ्तार….पढ़िये पूरी खबर

by Naresh Sharma

रायगढ़। खरसिया पुलिस ने गुम नाबालिक मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक और बालिका को भगा ले जाने में सहयोगी रहे आरोपी युवक के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।


इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को थाना खरसिया में बालिका के पिता ने अपनी नाबालिक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 24 अप्रैल की शाम लड़की खरसिया जा रही हूं कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। लड़की के परिजनों ने ग्राम कुधरी डभरा के रहने वाले कैलाश रौतिया पर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थे। खरसिया पुलिस ने संदेही कैलाश रौतिया पर धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पताताजी की गई।


शादी समारोह में कैलाश से हुआ परिचय
29 अप्रैल को पुलिस ने बालिका को उसके गांव से बरामद कर बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें बालिका बताई कि पिछले साल रिश्तेदार की शादी में कैलाश रौतिया से जान पहचान हुआ था। दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। कैलाश रौतिया घर मिलने के बहाने आता था और इसी बीच उसने शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।


रिश्तेदार के घर में बनाया संबंध
बालिका ने बताया कि 24 अप्रैल की दोपहर कैलाश उसके मामा बजरंग रौतिया के मोटर सायकल लेकर घर आया और खरसिया घूम कर आते हैं कहकर उसके मामा बजरंग रौतिया के घर ले गया। उसके मामा बजरंग ने दोनों को पुसौर रिश्तेदार के घर रहने चले जाओ कहकर पुसौर चैंक तक मोटर सायकल में लाकर छोड़ा। जहां कैलाश रौतिया ने शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया। थाने में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी पर कैलाश रौतिया गांव में छोड़कर भाग गया था।


आरोपी युवक और सहयोगी जेल दाखिल
प्रकरण में धारा 366 ,376 (2)द, 109 आईपीसी एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी कैलाश रौतिया (18 साल 8 माह) निवासी ग्राम कुधरी और बजरंग रौतिया पिता जोतराम रौतिया निवासी बानीपाथर खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी और उसके सहयोगी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल किया है।


पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्रवाई में उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक विशोप सिंह, हेमलाल सिदार एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

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