Home आपकी बात अकेली महिला के साथ दुष्कर्म, दो आरोपियों को मिली 20- 20 साल की सश्रम करावास की सजा

अकेली महिला के साथ दुष्कर्म, दो आरोपियों को मिली 20- 20 साल की सश्रम करावास की सजा

by Naresh Sharma

जांजगीर चांपा। जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 22 सितंबर 2022 को घर में अकेली पाकर दो आरोपी खीखराम रोहिदास और मनहरण रोहिदास ने महिला के मुंह को दबाकर बारी बारी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी की बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोनो आरोपियों को दोषी ठहराया। दोनो आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास और 10-10 हजार रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्धन की राशि अदा नहीं करने पर 10 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश जारी किया है।

लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया की,22 सितंबर 2022 को नवागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला घर पर अकेली थी। तभी 1.30 बजे गांव के रहने वाले आरोपी खीखराम और मनहरण रोहिदास आए और पीने के लिए पानी की मांग की,महिला घर से पानी लेकर पीने के लिए दी। जिसके बाद खाना बनाने के लिए चावल लेने अपने घर के कमरे में गई। महिला को अकेला देख दोनो आरोपी खीखराम और मनहरण भी पीछे पीछे कमरे में चले गए और महिला के मुंह को दबा दिया और कमरे में महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए बारी बारी से दुष्कर्म किया। वही दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद मौके से भाग गए। महिला ने अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने भाई और गांव के लोगो को दी गई। महिला ने नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। जिसमे नवागढ़ पुलिस ने दोनो आरोपियों पर धारा 376,450,506,34 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक के समक्ष पेश किया गया।

अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया गया जिस पर आरोपी गढ़ द्वारा महिला के घर में अकेले होने पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना अत्यंत ही गंभीर अपराध और दंडनीय अपराध है। दोनों आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दी जाए। जिसपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोनो आरोपी खिखराम रोहिदास उम्र 42 साल और मनहरण रोहिदास उम्र 51 वर्ष के अपराध को गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए। दोनो आरोपियों को धारा 376 घ के अपराध के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुप के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है। वही अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश जारी किया है। वही दंड की राशि जमा किए जाने पर संपूर्ण राशि 20 हजार रुपए को पीड़िता को देने का फैसला सुनाया गया है।

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