रायपुर (राज्य ब्यूरो)। Unemployment Allowance in CG: छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्त्ता दिया जाएगा। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह भेजी जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार दिलाने में सहायता की जाएगी। यदि कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से कोई व्यक्ति मना करता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार, शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी को आफर मिलता है और उसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा।
एक अप्रैल से शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
अधिकारियों ने बताया कि पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। इंजीनियर, डाक्टर, वकील, सीए और पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। 10 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। जिस परिवार ने आयकर जमा किया है, वह भी अपात्र होेंगे। पात्र शिक्षित युवा को एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे एक वर्ष के लिए और भत्त्ता दिया जाएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष से ज्यादा समय तक भत्त्ता नहीं दिया जाएगा।
यह होनी चाहिए पात्रता
-शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
-मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो।
-जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो
-आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो। परिवार के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक न हो।