जबलपुर, Jabalpur News: कर्मचारी संघ चुनाव से जुड़े करीब आठ साल पुराने एक मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी कोर्ट) ने महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डा. पीएल अहिरवार व अजाक्स जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी पर चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह मामला अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) चुनाव से जुड़ा रहा। इस मामले में कोर्ट ने दो लोगों को मामले से पृथक मानते हुए उन्मोचित कर दी।सितंबर 2014 में अजाक्स के चुनाव हो रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने अजाक्स के भोेपाल स्थित प्रांतीय मुख्यालय के एक फैक्स को आधार बनाकर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करा दिया था। फैक्स में जिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर थे, वो उस दिन भोपाल में ही नहीं था। लिहाजा अजाक्स के तत्कालीन प्रांतीय महासचिव देवेश चौधरी की ओर से एफआइआर के लिए परिवाद दायर किया गया था।
दोनों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी: परिवाद में अजाक्स के प्रांतीय महासचिव (प्रशासन) एसएल सूर्यवंशी, प्रांतीय कार्यालय सचिव धनेंद्र बोरकर सहित डा. पीएल अहिरवार और योगेश चौधरी पर षडयंत्र एवं जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।सभी पक्षों को सुनने के बाद जेएमएफसी मनीष सिंह ठाकुर ने एसएल सूर्यवंशी और धनेंद्र बोरकर को इस मामले में असंलग्न मानते हुए उन्मोचित कर दिया। जबकि डा. पीएल अहिरवार और योगेश चौधरी के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120बी और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ याची के अधिवक्ता का कहना है कि वो एसएल सूर्यवंशी और धनेंद्र बोरकर को उन्मोचित किए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगेे।