Home छत्तीसगढ़ Bilaspur News: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर कटा चालान

Bilaspur News: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर कटा चालान

by Naresh Sharma

बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा कोटपा एक्ट के तहत शहर के अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 11 चालान काटे गए ।

9 चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने के लिए प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने पर कार्यवाही की गई है।

इनसे कुल 2200 रुपए की जुर्माना भी किया गया। उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डाक्टर अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला नो़डल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डाक्टर बीके वैष्णव, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डाक्टर अनुपम नाहक व पुलिस टीम ने किया है। इस संबंध में सीएमएचओ ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रवधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है।

साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर 200 रूपए तक का चालान किया जा सकता है।

यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

धूम्रपान निषेध बोर्ड लगाना अनिवार्य

सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल ,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी,सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल ,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी ,सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानो पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ इन सार्वजनिक स्थानों संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

related posts