Gwalior Sand Mafia News: ग्वालियर (नप्र)। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त की गईं रायफल से संबंधित दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस सहित जिले के पांच शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने अलग-अलग आदेश जारी कर पांच शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के साथ-साथ शस्त्रों को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश भी जारी किए हैं।
कलेक्टर ने एसडीएम डबरा के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम गड़रौली पुलिस थाना क्षेत्र बेहट के निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह और राजबहादुर सिंह पुत्र केदार सिंह के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम डबरा ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया था कि गत 4 फरवरी को ग्राम जिगनिया पंचायत देवगढ़ थाना क्षेत्र गिजौर्रा में स्थित सिंध घाट पर रेत माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 315 बोर की दो रायफल और 35 जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे।
इन लाइसेंसी हथियारों का उपयोग रेत माफिया द्वारा किया जा रहा था। इसी तरह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तीन अलग-अलग प्रतिवेदन भेजकर कलेक्टर को अवगत कराया था कि इन शस्त्र लाइसेंसधारियों के खिलाफ विभिन्न थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें सुरेश गुर्जर, प्रवेन्द्र शर्मा उर्फ डंगा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी सेवानगर थाना क्षेत्र ग्वालियर एवं रजनीश शर्मा शामिल हैं।
डीडी माल पर लगाए जुर्माने में जोड़ा ब्याज
बिना अनुमति लिए विज्ञापन करने पर डीडी माल और कई प्रतिष्ठानों पर लगाए गए जुर्माने की राशि समय सीमा में जमा नहीं करने पर अब नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया है। बिना अनुमति लिए स्मार्ट बाजार, फन सिनेमा, मनीष ज्वैलर्स, एमऐटी इंटरनेशनल स्कूल, डेनिसन वियर बेस्ट शापिंग, अक्सा इंटरनेशनल इंडिया नंबर-01 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डीडी माल पर 12 लाख 21 हजार का जुर्माना 13 फरवरी को लगाया गया था, लेकिन अभी तक जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन शाखा ने 12 प्रतिशत ब्याज जोड़कर नोटिस भेजा है।